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गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आज कहा कि, मीडिया चैनल्स और न्यूज़ पेपर्स या ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें जो भ्रामक व गलत खबरों के द्वारा नकारात्मकता को फैला रहा हो।



✍️आकाश गोयल

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