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बिहार स्वास्थ्य और परिवहन विभाग ने COVID19 कोरोना रोगियों के लिए एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया।
"50 किमी (आने और जाने सहित) के लिए एक छोटे से गैर-एसी वाहन के लिए 1500 रुपये से अधिक नहीं लिया जा सकता है। एसी के साथ बड़े वाहनों के लिए, यह किराया अधिकतम 2500 रुपये है। वाहन की श्रेणी के आधार पर दरें भिन्न होंगी।
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