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 उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होने की दशा में निशुल्क होगा दाह संस्कार।





उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होने की दशा में निशुल्क होगा दाह संस्कार। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया आदेश उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114 (20) तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7G में दी गई व्यवस्थानुसार नगरी निकायो की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु अंत्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तानो एवं शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगरी निकाय का मूल कर्तव्य है।

 अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमान्तर्गत उपरोक्त शवों के अंतिम संस्कार निशुल्क कराया जाएगा। अंतिम संस्कार में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उपरोक्त कार्रवाई हेतु होने वाले व्यय का वहन नगरीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोत/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा। यह व्यय एक प्रकरण में अधिकतम ₹5000 तक होगा।


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