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उत्तर प्रदेश में अब 45 वर्ष के ऊपर वालो को भी कोरोना वैक्सीन के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश ने जारी किया आदेश।
10 मई 2021 से 45 वर्ष से ऊपर के समस्त नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज (1st Dose) लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया गया। पंजीकरण के पश्चात ही टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। वाक-इन के माध्यम से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था प्रथम डोज के लिए दिनांक 10 मई 2021 से अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। द्वितीय डोज (2nd Dose) के टीकाकरण का कार्य पूर्व की भांति यथावत किया जाएगा।
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