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उत्तर प्रदेश सरकार ने 01.06.2021 से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट देने की धोषणा की।



दिनांक 1 जून 2021 से प्रातः 7:00 बजे तक शाम 7:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में निम्नवत गतिविधियां इस शर्त के साथ अनुमन्य होंगी की रात्रि कालीन कोरोना कर्फ्यू शाम 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बंदी (पूर्व आदेशानुसार) कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।



सप्ताह में 5 दिन ही दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी शनिवार व रविवार सप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी में पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फागिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। उपयुक्त नियम का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकान/ बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।



जिन जनपदों में 👇अभी कोरोना कर्फ्यू का पुराना नियम ही लागू होगा। इन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नही है।


👉जिन जनपदों में कोरोना सक्रिय केस की संख्या दिनांक 30 मई 2021 को 600 से अधिक है, जिनमें मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया कुल 20 जनपद में फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।(अर्थात इन जनपदों में अभी जो नियम लागू है वही चलेगा जबतक कोरोना मरीजों की संख्या 600 के नीचे नही आ जाती है।)



👉जब इन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस कुल 600 की संख्या से कम हो जाएंगे तब इन जनपदों में कोरोना कर्फ्यू में इस आदेश के अनुमन्य सभी छूट स्वता लागू हो जाएगी।



👉यदि किसी जनपद में जिस में छूट लागू है सक्रिय कोरोना केस 600 से अधिक हो जाता है तो संबंधित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी जिसके लिए आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।



👉कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50% कर्मी रहेंगे उनको रोटेशन में बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।


👉 निजी कंपनियों के कार्यालय भीमास्क की अनिवार्यता,2 गज की दूरी सेनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियों work-from-home की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।


👉 औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड-19 हेल्पडेस्क के स्थापना की अनिवार्यता होगी।


👉 सब्जी मंडी या पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परंतु घनी आबादी में संचालित सभी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना की  अनिवार्यता होगी।


👉 रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में 2 गज की दूरी मास्क की अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग की भी व्यवस्था होगी। जिसमें लक्षण युक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड-19 की हेल्पडेस्क टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी।


👉 समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों में, औद्योगिक इकाई में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मंडी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा। जिसमें थर्मल स्कैनिंग हेतु इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक कोविड-19 हेल्पडेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जाएगी एवं संदिग्ध व लक्षण युक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर, इनकी सूचना जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ भेजी जाएगी जिसमें ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग तत्काल कराई जा सके।


👉 स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/ माध्यमिक / उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।


👉बैंको, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गए हैं। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ 2 गज की दूरी के नियमों कोविड-19 प्रोटिकॉल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जा रही है। बैंकिंग, उद्योग को गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में पंजीकृत किया गया है। बैंक वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आईडी के आधार पर रोका ना जाए तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा ना डाली जाए।


👉 रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाइ-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले/ खोमचे वालों को खोलने की अनुमति 2 गज की दूरी व मास्क के साथ दी जाती है।


👉 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी। जिसमें कंपनी द्वारा माल आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके 
👉कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, शेष स्थानों / जोन में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं जाएंगे।


👉 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक / परिचालकों को मास्क/ ब्लक्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाए। बस स्टैंड अथवा बस स्टैंड के निकट के स्थान पर 108 एंबुलेंस की सेवा उपलब्ध इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग किया जा सके।


👉 दोपहिया वाहनों को निर्धारित की क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट / मार्क्स / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा तीन पहिया वाहन ऑटो रिक्शा चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों की बैठने की अनुमति होगी।


👉 अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी खुले में कोई विक्रय न किया जाए।


👉 समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी।


👉कृषि कार्य से संबंधित यथा खाद बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि यंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।


👉वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरी यों को खोलने की अनुमति होगी।


👉 राजस्व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा मास्क की अनिवार्यता व सैनिटाइजर 2 गज की दूरी किस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए खोले जाएंगे। इन न्यायालय में प्रतिदिन सुनवाई किस प्रकार की जाए जिससे अनावश्यक भीड़ भाड़ न्यायालय परिसर के अंदर व बाहर ना हो। राजस्व विभाग न्यायालय में 1 दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वादों की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे।
👉 बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे साथ साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर भी खुले रहेंगे।


👉कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे।


👉समस्त प्रदेश में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अनुमन्य होंगे।


👉 शादी समारोह का आयोजन में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्न वत शर्तों /प्रतिबंधों के अनुसार होगी:--


👉बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार इन सावधानियों के साथ अनुमति होगी।


👉आयोजक समारोह स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाएगा।


👉आयोजक समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं इनर्टाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी उपरोक्त शर्तों प्रतिबंधों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।


👉 शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।


👉 कोरोना के रोकथाम हेतु पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जनसामान्य को जागरूक किया जाए। जन सामान से अपेक्षा की जाए की सभी नागरिक कोरोना गाइड लाइन का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें।


👉उपरोक्त के अतिरिक्त कैंटोंमेंट जून के संबंध में आदेश दिनांक 755 / 2021-सीएक्स 3 दिनांक 25 अप्रैल 21 की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।


उपरोक्त दिशानिर्देश अग्रिम आदेश तक लागू रहेंगे।

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