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उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के लिये नई गाइडलाइन जारी की।

👉कोरोना कर्फ्यू / लॉक डाउन के दौरान धार्मिक कार्मिकों को घर के अंदर ही मनाया जाना है।
👉कम्युनिटी प्रोसेस इंडस्ट्रीज को चलाने की अनुमति होगी।
👉साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल को सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष फार्मास्यूटिकल /दवा इत्यादि बनाने वाले को अनुमति होगी कार्मिकों एवं श्रमिकों को उद्योग प्रबंधन द्वारा जारी किए गए परिचय पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
👉अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।
सरकारी / निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति अनवरत जारी रहेगी।
👉 बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान एवं गेहूं क्रय केंद्र खुले रहेंगे तथा इनके परिवहन पर कोई रोक नहीं होगी।
👉 सब्जी, फल, दूध, किराना को छोड़कर दुकानें बंद रहेंगी।
👉 मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, मेडिकल की दुकानें, किराना की दुकानें तथा अन्य घरेलू दैनिक उपयोग की सामग्रियों यथा साबुन अन्य सैनिटाइजर अन्य सभी मेडिकल इमरजेंसी दवा तथा अन्य घरेलू उत्पादों से संबंधित परिवहन को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के परिवहन हेतु ई-पास प्रशासन द्वारा जारी पास ही मान्य होगा। तहसील स्तर पर परिवहन हेतु उप जिलाधिकारी स्तर पर एवं अंतर जनपदीय / जनपदीय स्तर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं नगर मजिस्ट्रेट जिलेवार द्वारा निर्गत पास मान्य होंगे।
👉 औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी।
👉मेडिकल /आवश्यक सेवाओ तथा वस्तुओं की आपूर्ति वह आवश्यक वस्तुओं का परिवहन जारी रहेगा।
👉मेडिकल व स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थित तथा उद्योग संबंधी कार्यों में छूट जारी रहेगी ई-कॉमर्स ऑपरेशन जारी रहेगी।
👉 आपात चिकित्सा (Medical Emergency) वाले व्यक्ति को छूट जारी रहेगी।
👉 दूर संचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों को छूट जारी रहेगी।
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