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उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा 06.05.21 प्रातः 07.00 बजे तक आंशिक कर्फ्यू के बढ़ाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के बचाव हेतु संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को 2 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया जिसके परिपेक्ष में उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा पूर्व में लागू कर्फ्यू 04.05.21 की प्रातः 07.00 बजे तक को आंशिक कर्फ्यू के रूप में 06.05.21 प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
उपरोक्त क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में दिनांक 04.05.2021 के प्रातः 7:00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को 06.05.21 प्रातः 7:00 बजे तक लागू रखा जाएगा इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50% से अधिक कर्मचारी उपस्थित ना हो और और शेष 50% भी शिफ्ट में कार्यालय लाए जाएं एवं यथासंभव work-from-home की व्यवस्था लागू की जाए। इस संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए-
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस ना भेजी जाए जिससे कि संक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो व सैनिटाइजर का प्रयोग एवं मास का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए।
आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकानें खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अंतर्गत खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी/ फल/ दूध/ किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी मंडी/फल मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क /ग्लब्स व सेनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी।
5 मई 2021 से ग्रामों में कोरोना के लक्ष्मण युक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जाएगा एवं कोविड-19 (मेडिकल किट) भी वितरित की जाएगी। इस विशेष अभियान की जिलाधिकारी/ मुख्य चिकित्साधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग की जाएगी।
पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोनावायरस आप के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किए जाएं।
हाई रिस्क कैटेगरी यथा-60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलाएं एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त अथवा कम इम्यूनिटी के लोग बाहर ना जाए। सामान्य जन से अपील की अनावश्यक बाहर ना निकले एवं यदि निकले तो मास्क अनिवार्य रूप से पहन कर ही निकले।
टीकाकरण का अभियान जनपदों में यथावत चलता रहेगा परंतु सोशल डिस्टेंसिंग व 2 गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी।
निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायत में क्वॉरेंटाइन सेंटर की स्थापना की जाए एवं जो भी व्यक्ति ग्राम से बाहर से आ रहा है, यदि होम क्वॉरेंटाइन कि घर में जगह नहीं है तो क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा जाए।
कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाएं।
प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फागिंग व सैनिटाइजेशन प्रतिदिन किया जाए।
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