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वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए वाराणसी के कलेक्ट्रेट न्यायालय बंद करने का आदेश जारी किया।


क्योंकि वर्तमान समय में पीठासीन अधिकारी ड्यूटी में लगे हुए हैं एवं कई न्यायिक अधिकारी व अधिवक्तागण कोरोना संक्रमण से पीड़ित है, कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु महामारी अधिनियम 1997 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के अंतर्गत वाराणसी के कलेक्ट्रेट न्यायालय को 3 मई 2021 से 7 मई 2021 तक बंद करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि 8 मई को द्वितीय शनिवार है एवं 9 मई को रविवार है, अतः वाराणसी के कलेक्ट्रेट न्यायालय 10 मई 2021 से खुलेंगे।















       





वर्तमान समय में पीठासीन अधिकारियों के ड्यूटी में लगे होने के कारण व न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्तागण के अधिक संख्या ने कोरोना पॉजिटिव हो जाने के कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा वाराणसी जनपद के सभी न्यायालय 03.0521 से 07.05.21 तक बंद करने का आदेश दिया गया। क्यों 8.05.2021 को शनिवार है और उसके बाद 09.05.2021 को रविवार है, अतः न्यायालय 10.05.21 को खुलेंगें।

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