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 सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार।



सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने उनके खिलाफ सभी जांचों को महाराष्ट्र से बाहर एक स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "आप 30 साल से पुलिस बल में हैं। अब आप यह नहीं कह सकते कि आप राज्य के बाहर अपनी पूछताछ चाहते हैं। आपको अपने पुलिस बल पर संदेह नहीं हो सकता है। आप महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा रहे हैं और अब आप को अपने ही राज्य के कामकाज पर भरोसा नही है❓ यह एक चौंकाने वाला आरोप है।"

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