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जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा ने 21.06.2021 से निम्नलिखित शर्तो के अधीन कोरोना कर्फ्यू के लिये जारी की नई गाइडलाइंस।
*वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में जनपद में सभी दुकान/बाजार प्रातः 7ः00 बजे से सायं 9:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी।*
अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः 1054/2021-सीएक्स-3, दिनांकः 19 जून, 2021 द्वारा शासनादेश दिनांक 30 मई 2021 को संशोधित करते हुए दिनांक 21 जून 2021 की प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ कतिपय गतिविधियां अनुमन्य करते हुए उल्लेख किया गया है कि इस अनिवार्य शर्त का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
अतएव तत्क्रम में आदेशित किया जाता है कि जनपद वाराणसी में भी उक्त शासनादेश दिनांक 21.06.2021 में उल्लिखित गतिविधियां यथावत लागू की जाती है। साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित गतिविधियों सप्ताहांक कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे:-
👉1-मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हाॅस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं तथा मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-काॅमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस व उनके कर्मचारियों तथा वाहनों पर साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
👉2-बैंकों, पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों/कर्मचारियों पर साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
👉3-मरीजों, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/व ई-रिक्शा पर साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 20.06.21 को जारी किया गया।
(कौशल राज शर्मा )
जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी।
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