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 आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक गांव, कस्बे, विद्यालयो, अस्पतालों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, वैक्सिनेशन केंद्रों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर लोगों को विधिक सेवा गतिविधियां व अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।



वाराणसी/दिनांक 28 सितम्बर, 2021(सू0वि0)
        वाराणसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कुमुद लता त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने हेतु दिए गए निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक गांव, कस्बे, विद्यालयो, अस्पतालों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, वैक्सिनेशन केंद्रों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन आदि अन्य ऐसे स्थान जहां जनता का जमाव होता है, वहां विधिक सेवा गतिविधियों व सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक जानकारी दी जाएगी।

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