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उत्तरप्रदेश कानपुर में लव जिहाद पर सुनाई गई पहली सजा: जावेद ने मुन्ना बनकर किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, दस साल की सजा।




अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने लव जिहाद मामले में किशोरी से बलात्कार और बलात्कार के आरोपी को 10 साल कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित को जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।
15 मई 2017 को क्षेत्र का युवक जावेद उर्फ ​​मुन्ना किशोरी को जूही के परमपुरवा कच्ची बस्ती से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. दो दिन बाद 17 मई को लड़की के पिता ने जूही थाने में मामला दर्ज कराया. एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह व विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि लव जिहाद के इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन पुलिस ने किशोरी को बरामद कर जावेद को जेल भेज दिया. लड़की ने कोर्ट में बयान दिया था कि उसे ले जाकर रेप किया गया. लड़की के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई।
जूही के परमपुरवा निवासी जावेद ने पहले मुन्ना का नाम लेकर किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर साथ ले गए। पुलिस ने आरोपी की मां पर दबाव बनाया। मां ने किशोरी से शादी करने का वादा किया था, जिसके बाद वह किशोरी को लेकर जूही के पास आया और पकड़ा गया। एडीजीसी के मुताबिक किशोरी बयान देते वक्त काफी परेशान थी। उसने बताया कि जावेद ने नाम बदलकर उसे प्रेम जाल में फंसाया था। शादी की बात भी हुई, लेकिन बाद में वह धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने लगी, जिससे वह इनकार करती रही। 18 मई को जावेद ने बताया कि मां ने फोन किया है, वह शादी कर लेगी। हालांकि घर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।

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