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बिहार सरकार ने जारी किया आदेश कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फिर से यह नियम होंगे लागू।
आपता प्रबंधन विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 6 जनवरी से 21 जनवरी तक बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
कक्षा-8 तक स्कूल बंद रहेंगे। 9 से 12 कक्षा तक की कक्षाएं कोविड 19 नियमों के अनुसार चलेंगी।
सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ कार्य करेंगे।
धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमा, क्लब, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क भी 21 जनवरी तक बंद रहेंगे।
नौवीं तथा उच्चतर शिक्षा के लिए संस्थान 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
वैवाहिक समारोह व श्राद्ध कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति होगी।
दुकानें एवं निजी प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
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